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Rajasthan में अब 10 साल की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे


प्रशासन शहरों के संग अभियान अब 30 सितम्बर तक

 जयपुर, । प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत स्टाम्प शुल्क, फ्री होल्ड पट्टे, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु शेष लीज राशि जमा कराने, ब्याज दरों सहित अन्य प्रकरणों में छूट की समय सीमा को राजस्थान में अब 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ाया गया है। साथ ही, नगरीय क्षेत्रों और नगरपालिका सीमा क्षेत्रों के गांवों में कृषि भूमि पर बने आवासीय भूखंडों को फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे।


 मुख्यमंत्री गहलोत ने आमजन को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से अभियान के कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को राहत मिलेगी। 

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अब 10 साल की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे 

 नगरीय क्षेत्रों की पैरिफेरी में स्थित गांवों की आबादी के 500 मीटर की परिधि में आने वाली कृषि भूमि जिस पर 31 दिसंबर 2013 से पूर्व आवासीय निर्माण हो चुका है, ऐसी भूमि पर 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए 5 रुपए प्रति वर्गमीटर की प्रीमियम दर पर फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए अब 10 साल की लीज राशि एकमुश्त जमा करानी होगी।

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 इसके साथ ही, नगर पालिका सीमा में कृषि भूमि पर स्थित ऐसे भूखण्ड, जो पुरानी आबादी क्षेत्र के पास 2 मई, 2012 से पूर्व उपयोग होकर बिखरे हुए निर्मित भूखण्ड के रूप में विद्यमान हैं। ऐसे भूखण्डों पर 300 वर्गमीटर तक के लिए 501 रुपए एकमुश्त तथा निर्धारित प्रीमियम राशि से 10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा कराने पर फ्री-होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे। 

 उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत दी जा रही विभिन्न छूटों की समय अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा की गई थी। 

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